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कुल्हाड़ी मारकर की थी जघन्य हत्या

दमोह ! न्यायालय श्रीमान उदय सिंह मरावी, विशेष न्यायाधीश ( एस सी/एस टी एक्ट ) ने कुल्हाड़ी मारकर जघन्य हत्या करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है! घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 24.10.19 को प्रार्थी आहत व्यक्ति उम्र करीब 30 साल की ओर से आर 262 अनिल पिता रमेश प्रसाद पटैल उम्र 30 साल पता थाना कोतवाली दमोह ने रिपोर्ट किया कि मैं थाना कोतवाली दमोह में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। दि. 23.10.19 के 22.00 बजे से मेरी डायल 100 एफआरव्ही-15 वाहन में डायल 100 के चालक बसंत पिता बलवीर सिंह ठाकुर उम्र 32 साल नि. ग्राम बमौरी थाना हिण्डोरिया दमोह के साथ ड्यूटी शुरु हुई थी, मैं तथा बसंत ठाकुर डायल 100 गाडी के नोडल प्वाईट किल्लाई नाका दमोह पर थे, तभी करीब 22.20 बजे बसंत ठाकुर पर डायल 100 कन्ट्रोल रुम से फोन आया कि मो. नं. का प्वाईट आया है तुम इस मोवाईल नं. के कालर से बात कर लो तो बसंत ठाकुर ने मो. नं. पर कॉल किया तो उधर से एक लङकी का स्वर आया जिसने बताया कि, मैं खेर माता मंदिर के पास खजरी मुहल्ला दमोह से बोल रही हूँ मेरे पापा प्रताप किसी आदमी से मारपीट कर रहे हैं, आप यहां जल्दी आ जाओ में बसंत ठाकुर के बगल में बैठकर सुन रहा था इस प्वाईन्ट पर मैं तथा डायल 100 चालक बसंत ठाकुर खेरमाता मंदिर खजरी मुहल्ला पहुंचे वहा जाकर हमने खेरमाता मंदिर के पास गाडी रोकी पास से चिल्लाने कि आवाज आ रही थी, हम लोग आवाज कि दिशा पहुंचे तो देखा एक आदमी हाथ मे कुल्हाडी लेकर जान से मारने कि नियत से एक दूसरे व्यक्ति जो कि जमीन पर पड़ा था की तरफ बड़ा और हाथ में ली हुई कुल्हाडी से जमीन पर पडे़ व्यक्ति के सिर में जान से मारने कि नियत से कुल्हाडी मार दी जिससे जमीन पर पड़े व्यक्ति के सिर से खून निकलने लगा जिससे जमीन पर पडा व्यक्ति दर्द से चिल्लाते हुए व्यक्ति तडप उठा। पास में एक औरत, करीब 22-23 साल का एक लङका और अन्य लोग थे जो बीच-बचाव कर रहे थे। कुल्हाडी हाथ में लिए व्यक्ति ने जैसे की मुझे देखा कुल्हाडी लेकर वहां से भाग गया, मैंने पीछा किया,किन्तु वह अंधेरे का लाभ उठाकर कही निकल गया। मैं वापिस मौके पर आया और बसंत ठाकुर तथा मैने घायल व्यक्ति जो चोट लगने से पास की नाली में गिर पड़ा था, को उठाकर डायल 100 गाडी में रखा और पास में खड़े लोगो से पूछा ओर उन्होने बताया कि कुल्हाडी मारने वाले का नाम प्रताप पटैल हैं और यही खजरी मुहल्ले में रहता हैं मैं तथा बसंत ठाकुर घायल व्यक्ति को गाड़ी में लेकर जिला अस्पताल दमोह पहुंचे जहां अस्पताल के कर्मचारियो के सुपुर्द घायल व्यक्ति को कर दिया, उक्त पर धारा 307 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया मामले में न्‍यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी आरोपी- प्रताप पटेल, उम्र-49 वर्ष, निवासी ग्राम तरावली थाना पथरिया जिला दमोह को न्‍यायालय द्वारा पारित निर्णय में आरोपी को एस सी/एस टी एक्ट की 3(2)(V)धारा में आजीवन कारावास 500रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 307 भा द वि में 10 वर्ष की सज़ा एवं 500 रु के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
मामले में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशचंद पटेल के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश कपश्या द्वारा पैरवी की गई।

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