
अशोकनगर। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा निरंतर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना यातायात द्वारा नो-एन्ट्री के समय शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्व न्यायालीन चालानी कार्यवाही कर 22 हजार रूपये का चालान किया गया।
शुक्रवार की शाम यातायात थाना प्रभारी स्नेहा ठाकुर द्वारा सेन तिराहा पर यातायात व्यवस्था के दौरान ट्रक क्र एमपी 7 जीए 0938 एचडीएफसी तिराहा से सेन तिराहा तरफ अत्यधिक भीड में नो-एन्ट्री के समय आते देखाा। थाना प्रभारी द्वारा ट्रक को रोककर ट्रक चालक से प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने का कारण जानने रोका तो ट्रक चालक अत्यधिक मात्रा में शराब के नशे में ट्रक चलाता हुआ प्रतीत हुआ। थाना प्रभारी द्वारा ट्रक को मय चालक के थाने पर लेकर आए एवं चालक का ब्रेथ एनालाईजर से एल्कोहल परीक्षण किया गया तो चालक एल्कोहल की मात्रा 296 एमजी/ 100 एमएल का सेवन किया हुआ पाया गया। वाहन चालक का ड्राईविंग लायसेंस चैक किया गया तो चालक के पास बैध लायसेंस नही होना पाया गया। वाहन चालक शराब के नशे में प्रतिबंधित क्षेत्र में, बिना बैध लायसेंस के वाहन चलाता हुआ पाया जाने से वाहन चालक एवं वाहन मालिक द्वारा अनाधिकत व्यक्ति से वाहन चलाने देने के कारण वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्व न्यायालीन चालानी कार्यवाही कर वाहन को सुरक्षार्थ थाने पर रखवाया गया। शनिवार को न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर 17000 रूपये एवं वाहन मालिक पर 5000 रूपये का जुर्माना किया गया। यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार सांयकालीन चैकिंग लगाकर कार्यवाही की जा रही है।
