25 आरोपियों को आजीवन कारावास
आरोपियों में पूर्व बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर और भतीजा भी..

दमोह ! न्यायालय श्री सुनील कुमार कौशिक, एडीजे – द्वितीय, हटा ने देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड मामले में 25 आरोपीगणो को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है! आज फैसले का दिन मुकर्रर होने के चलते न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी मे तब्दील कर दिया गया था इस घटना के सभी आरोपीगण गिरफ्तारी के बाद से जेल मे ही हैं!
संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि मृतक के भाई महेश चौरसिया द्वारा इस आशय की सूचना थाने में दर्ज कराई कि वह हटा, जिला-दमोह में रहता है, ठेकेदारी का व्यावसाय करता है, ग्राम ढोलिया खेडा में डामल प्लान्ट है जो कि वह और उसका भाई मृतक देवेन्द्रे चौरसिया देखरेख करते है। दिनॉक 15.03.2019 को सुबह करीब 10.45 बजे वह और उसका भाई देवेन्द्र चौरसिया तथा देवेन्द्रे का बेटा सोमेश और मेरा लडका अनिमेश प्लांट के ऑफिस को खोलने के उदेश्य से पहॅुचे थे। प्लांट पहॅुचकर मोटर साईकिल से उतरकर ऑफिस का ताला खोलने लगे। इसी बीच प्लांट के गेट के पास एक काले रंग की जीप व एक टीयूबी गाडी और चार मोटर साईकिलों पर सवार चंदू उर्फ कौशलेन्द्र सींग, गोविंद सिंह, गोलू सींग, श्रीराम शर्मा, अमजद पठान उर्फ बूठा, लोकेश सिंह एवं इन्द्र पाल पटेल व अन्य लोग एक राय होकर अपने हाथों में लाठी, राड लेकर दौडते हुए आये और गोविंन्द सिंह ने देवेन्द्र चौरसिया को मॉ-बहिन की गंदी गंदी गालिया देकर बोला कि तूने पार्टी क्योे बदली और एकदम से जान से मारने की नियत से सभी लोग मेरे भाई देवेन्द्र को मारने लगे, सोमेश बचाने आया तो उसके उपर भी प्राणघातक हमला कर राड, लाठी से मारने लगे। देवेन्द्र को चंदू, गोविंद ने दोनों पैरो में एवं सीने , गर्दन तरफ राड से मारा तथा गोलू और श्रीराम ने लाठी से पेट तथा गले एवं पीठ में मारा तथा लोकेश , इन्द्रीपाल सिंह ने सोमेश को लाठी राड से मारने लगे जो सोमेश को दोनों हाथों, दोनो पैरों तथा सीने में लाठी से मारा जिससे दोनों गिर गये। मैने चिल्ला कर आसपास के लोगो को बुलाया तो आरोपीगण गालियॉ देते हुए कहने लगे के कि जान से खत्म कर देगे तूने पार्टी क्यो बदली । इसके पश्चाात सभी आरोपीगण अपने वाहनों से पटेरा की ओर भाग गये। हम सभी घायल देवेन्द्र और सोमेश को हटा अस्पताल ले गये , जहॉ से उन्हेे दमोह अस्पताल रिफर कर दिया गया। ईलाज के दौरान घायल देवेन्द्र की आरोपीगण द्वारा पहॅुचाई गई चोटो के कारण मृत्यू हो गई। घटना स्थल का नक्शा मौका, पंचनामा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखवद्व किये गये एवं पुलिस थाना हटा में अपराध कमांक- 143/19 पर धारा 302,307,294,323,324,325,147,148,149,120बी,201भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सशक्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं जिसको विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साबित भी किया गया, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय एवं विधिक साक्ष्य् को माननीय न्यायालय द्वारा ग्राह करते हुए एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सशक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायदृष्टांतों व तर्कों से सहमत होते हुए माननीय अपर सत्र न्यायालय हटा द्वारा आरोपीगण चंदू सिंह उर्फ कौशलेन्द्रं सिंह परिहार, नि. ग्राम बांसा, जिला- दमोह , गोविंद सिंह परिहार, ग्राम हिनौता, जिला- दमोह , गोलू सिंह परिहार, श्रीराम शर्मा, हटा, जिला-दमोह , अमजद पठान उर्फ बूठा, हटा, जिला-दमोह ,लोकेश सिंह, इन्द्रपाल सिंह, हटा, जिला-दमोह सहित सभी 25 आरोपीगण को धारा 302 /149 भादवि में आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री उमेश सोनी द्वारा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चंद पटैल के मार्गदर्शन में की गई ।
