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जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि दावा राशि के एक लाख 13 हजार 645 रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाएं। यही नहीं मानसिक कष्ट के एवज में 10 हजार व मुकदमे के खर्च बतौर पांच हजार अलग से दिए जाएं। यदि 45 दिन के भीतर राशि नहीं दी गई तो ताअदायगी नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन पंकज यादव व सदस्य सोनल पंडित की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान परिवादी शहपुरा भिटौनी निवासी राजकुमार ओंडेला की आेर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील द कि परिवादी ने अपने वाहन का नेशन इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। 30 मार्च, 2023 को वाहन शहपुरा से नरसिंहपुर जाते समय गोटेगांव अंतर्गत कमती-इमलिया ऊमर नदी के पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस संबंध में अविलंब बीमा कंपनी को सूचित कर दिया गया था। साथ ही सुधार कार्य में हुए खर्च की राशि का दावा किया गया। लेकिन दावा मनमाने तरीके से ठुकरा दिया गया। लिहाजा, जिला उपभोक्ता आयोग की शरण लेनी पड़ी।

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