Spread the love

भिंड । गोरमी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोरी को फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए बलात्कार के अपराध में मेहगांव विशेष न्यायालय ने आरोपी युक्क को 20 साल की सजा से दंडित किया है। मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इस प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने बताया कि 5 सितंबर 2020 को गोरमी थाना क्षेत्र निवासी एक 17 साल की नाबालिग किशोरी को आरोपी प्रदीप राठौर 27 साल पुत्र मेवाराम राठौर, निवासी सती विहार कॉलोनी थाना किलागेट ग्वालियर फुसलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी के घर से गायब होने पर परिजनों द्वारा युवती की तलाशा की गई। लेकिन नाबालिग किशोरी के संबंध में जानकारी नहीं मिली। इस पर नाबालिग के पिता ने बेटी के गुम होने की सूचना गोरमी थाना पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। दर्ज प्रकरण के संबंध में जांच करते हुए गोरमी पुलिस ने 10 सितंबर 2020 को नाबालिग किशोरी को ग्वालियर से बरामद किया। इस दौरान पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रदीप राठौर शादी का झांसा देकर उसे ग्वालियर ले गया था। जहां प्रदीप ने ग्वालियर स्थित एक होटल में शादी करने का वादा करते हुए बलात्कार किया। जिसके बाद आरोपी उसे होटल में छोड़कर चला गया। पीड़िता के बयान के आधार पर गोरमी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366ए, 376 (2) समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई मेहगांव विशेष न्यायालय द्वारा की गई। सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर को अपराधी मना और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *