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फहीम खान, शकूर खान और इरशाद खान को आजीवन कारावास की सजा

दतिया। तलैया मोहल्ला में बीच बाजार भूरे खान की आंखों में मिर्ची झोंक गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी की न्यायालय ने फहीम खान, शकूर खान और इरशाद खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है। इनके साथ एक नाबालिग आरोपी भी है जिसे सुधार गृह में रखा गया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर के मुताबिक, भूरे की पत्नी सायना खान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई 19 अक्टूबर 2022 को शाम करीब 4:45 बजे वह पति भूरे, लड़की नेहा और लड़का जुनैद के साथ बाजार जा रहे थे। पटवा तिराहे के पास तलैया मोहल्ला में सिकंदर की दुकान के पास फहीम, शकूर, उसका भाई इरशाद और एक नाबालिग लड़का आए।
मृतक भूरे और आरोपी पक्ष के बीच पारिवारिक पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में आरोपी फहीम आदि ने भूरे को बीच रोड पर घेरकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई थी।
मिर्ची डाल दी। फहीम ने कट्टे से भूरे को गोली मार दी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। शकूर व इरशाद ने भूरे को पीटा भी। मौके पर शाहिद एवं अमित आए जिन्होंने घटना देखी। साइना अपने पति भूरे को जिला अस्पताल लाई जहां डॉक्टर ने भूरे को मृत घोषित कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्वेदी के न्यायालय ने सोमवार को आरोपी फहीम, शकूर, इरशाद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगा। वहीं नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया।

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