Spread the love

अनियमितताएं पाए जाने पर जारी हुआ धारा 32 के तहत नोटिस

दमोह : कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने दमोह शहर की मिठाई एवं खोवा विक्रय दुकानों का औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण कार्यवाही में प्राइवेट बस स्टैंड स्थित बालाजी स्वीट्स प्रोप्राइटर कमलेश कोरी का औचक निरीक्षण किया गया । मिठाई दुकान में विक्रय हेतु संग्रहित खोवा का नमूना जांच हेतु लिया गया है। इन खोवा के नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मौके पर बालाजी स्वीट्स में संग्रहित 34 किलो बाजार मूल्य 5900 रूपये की दूषित एवं खराब मिठाईयों का विनष्टीकरण किया गया । मौके पर निरीक्षण के दौरान खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं पाई गई । कार्यरत कर्मचारियों को एप्रन, हेड कवर एवं हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं पाया गया । मौके पर मिठाई दुकानदार को धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *