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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दावा किया है। फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर वह विधायक के रूप में निर्वाचित हुए
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर रूख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति, आयुक्त के साथ-साथ एसपी राजगढ़ और छानबीन समिति के नाम पर नोटिस जारी किए हैं। गौतम पर आरोप है, उन्होंने ओबीसी वर्ग की जीनगर जाति से जाति प्रमाण पत्र लिया था। इस आधार पर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दावा किया है। फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर वह विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। समिति ने बिना जांच के फैसला सुना दिया है। इसके विरोध में यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब यह मामला हाईकोर्ट के पाले में चला गया है।

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