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कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में सजा का ऐलान सोमवार को किया गया, जब अदालत ने संजय रॉय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकीलों की दलीलें सुनीं।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें संजय रॉय ने एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में करीब 164 दिन की जांच के बाद, अदालत ने संजय रॉय को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले 3 पक्षों की दलीलें सुनीं, जिसमें संजय रॉय का बयान भी शामिल था। दोषी संजय रॉय ने अदालत में कहा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया गया है। उसने दावा किया कि उससे जबरदस्ती कागजों पर साइन कराए गए थे और जेल में उसे पीटा गया।
वहीं इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट से दोषी को फांसी की सजा की मांग की, ताकि समाज में विश्वास और न्याय की भावना बनी रहे। जबकि पीड़ित के माता-पिता ने भी फांसी की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि संजय रॉय, जो अस्पताल की सुरक्षा में तैनात था, वही उस डॉक्टर के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी था, जिसकी उसे रक्षा करनी थी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि उसका अपराध बेहद घृणित है।
यहां बताते चलें कि अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट को इस मामले का आधार माना है। रिपोर्ट में पाया गया कि संजय रॉय का डीएनए घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर पाया गया था, जो उसके इस अपराध में शामिल होने का ठोस सबूत था। ऐसे में संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया, जिसके तहत आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जा सकती है। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, तुम पर लगाए गए सभी आरोप साबित हो चुके हैं। इसी के साथ अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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