
पंजाब विधानसभा ने लगाया बैन, 6 लाख जुर्माने का भी प्रावधान
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख पाकिस्तानी रुपए (6 लाख भारतीय रुपए) का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त जेल भी हो सकती है। बिल में पतंग बनाने वाले और इसे बेचने वालों के लिए भी कठोर सजा का ऐलान किया गया है। इन्हें 5 से 7 साल जेल या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है। इस कानून में नाबालिगों के लिए सजा का प्रावधान अलग से किया गया है। नाबालिगों को पहली बार अपराध करने पर 50 हजार रुपए और दूसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर 2018 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी।
