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भेड़ाघाट का बहुचर्चित प्रकरण
जबलपुर। विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने हत्या के आरोपित जबलपुर निवासी कल्लू पटेल व उसके पुत्र शुभम उर्फ शिव और सत्यम पटेल के अलावा नीलेश पटेल, राहुल पटेल का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि भेड़ाघाट थानातंर्गत ग्राम पथरौरी निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों पर 11 जून, 2022 की शाम को जानलेवा हमला हुआ था। उक्त हमले में करन की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान आरोपित भगवती बाई के विरुद्ध आरोप साबित न होने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त करते हुए शेष आरोपितों को सजा सुना दी।

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