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जबलपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने रांझी थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया| इस मामलें में एक अन्य आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया| अभियोजन के मुताबिक गत 25 जुलाई 2022 को रांझी मरघटाई के पास मृतक संतोश वंशकार और उसका साथी मुन्ना उर्फ लक्ष्मण शराब पी रहे थे| किसी बात को लेकर आरोपी अमरदीप चौधरी का चाचा अर्जुन चौधरी और एक नाबालिग संतोष वंशकार से हाथ मुक्कों से मारपीट कर रहे थे| कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो अमरदीप ने चाकू निकालकर संतोष की गर्दन पर मारा और आरोपी मोटरसायकिल में बैठकर वहां से भाग गए| इस मामलें में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है| आरोपी को गिरफ्तार किया गया| मामलें की विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया गया| अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्‍णगोपाल तिवारी के द्वारा पैरवी की गई, जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी अमरदीप को दोषी पाया| गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अमरदीप को आजीवन कारावास की सजा सुना दी, जबकि एक अन्य आरोपी अर्जुन चौधरी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया|

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