उत्तरदायी नपा उपयंत्री के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा

दमोह : कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आदेश जारी करते हुये कहा है विवेचना, प्रकरण में दस्तावेजों के परिशीलन, तथा प्रकाश में तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है, कि ग्राम दमोह खास प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. दमयंतीनगर तहसीलदार दमयंती नगर दमोह में स्थित ख.नं. 1140/1, 1140/6, 1144/2 रकवा 0.194, 0.041, 0.160 कुल रकवा 0.395 हेक्ट. में छोटे-छोटे भू-खण्ड मूल भूमिस्वामी फर्म आर्शीवाद इंटरप्राईजेज दमोह पार्टनर द्वारा बिना सक्षम अनुमतियों के विक्रय किये गए है, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 से संबंधित उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में कलेक्टर श्री कोचर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह को आदेशित किया है, कि फर्म आर्शीवाद इंटरप्राईजेज दमोह के पार्टनर शरद कुमार, सौरभ कुमार पिता मुकेश कुमार, पंकज पिता अरविन्द कुमार, पदम कुमार पिता खेमचन्द, क्षमा पति श्रेयांश कुमार, श्वेता पिता पंकज जैन साकिन दमोह के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायें। उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह द्वारा शिकायत के संबंध में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत न करने एवं वस्तुस्थिति से अवगत न कराने के फलस्वरूप उत्तरदायी उपयंत्री के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह अधिकृत है कि वे कॉलोनी के प्रशासक के रूप में प्रश्नाधीन अनाधिकृत कॉलोनी में विकास कार्य एवं नागरिक अद्योसंचरना विकसित करने की कार्यवाही नियमों एवं मापदण्डों के अनुसार सुनियोजित रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराऐंगे एवं आवश्यकतानुसार सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दमोह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह का पूर्ण सहयोग करेंगे।उपरोक्त कॉलोनी के विकास कार्य के संबंध में सक्षम प्राधिकारी स्तर से अंतिम निर्णय होने तक प्रश्नाधीन भूमि पर क्रय-विक्रय एवं किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
