
गल्ला व्यापारी घायल, 2 आरोपी घटना के बाद फरार
जबलपुर। शहर में बेखौफ चाकू बाजी की वारदातें हो रही हैं| दरअसल पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी नहीं रोक पा रही हैं| लिहाजा बदमाश किस्म के लोग शराब, स्मैक, गांजे के नशे में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे है| रात 10 बजे के बाद तो सड़कों पर पुलिस नजर ही नहीं आती| पुलिस अधीक्षक के लाख निर्देशों के बावजूद पुलिस नशेड़ियों पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रही है| यही वजह है के शराब के नशे में चाकूबाजी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं| कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब चाकूबाजी की वारदातें सामने न आती हो| कल रात फिर लार्डगंज थाना क्षेत्र के व्यस्ततम इलाके सुपर मार्केट में दो बदमाशों ने अपने एक कारोबारी साथी को पार्टी करने के लिए बुलाया और फिर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया| घायल की पत्नी का आरोप है कि दोनों ने 1 लाख रुपए भी छुड़ा लिए| घायल युवक को उपचार के लिए मेडीकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है| चाकूबाज पुलिस को खुले आम चैलेंज दे रहे है और पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है|
लार्डगंज पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार परसवाड़ा कालोनी धनवंतरीनगर निवासी गल्ला व्यापारी 36 वर्षीय रामबाबू अग्रवाल ने गत 27 फरवरी को अपनी शिफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमपी 20 जेड एच 0370 ईलू सिंधी के पास 1 लाख 5 हजार रूपये में गिरवी रखी थी और उसकी एक्टिवा भी 30 हजार रूपये में ईलू सिंधी के पास पूर्व में गिरवी रखी थी| रामबाबू ने रूपयों का इंतजाम कर गत 1 मार्च को ईलू सिंधी को 2 लाख 3 हजार रूपये वापस दे दिए| ईलू सिंधी बोला कि कार बाहर गयी है, कार वापस आते ही कार ले जाना, फिर ईलू सिंधी ने उसे एक इन्फील्ड मोटर सायकल दिया कि जब तक तुम यह गाड़ी चलाओ तो वह ईलू सिंधी से इन्फील्ड मोटर सायकल ले आया था| गत रात लगभग 11.30 बजे रामबाबू अपने ड्रायवर प्रतीक पटैल के साथ ईलू सिंधी के पास गया| सुपर मार्केट में ईलू सिंधी और उसका नौकर लाला उर्फ लालचंद सिंधी शराब पीने के लिये 1 हजार 500 रुपए की मांग करने लगा, उसने रूपये देने से मना किया एवं अपनी कार वापस मांगा तो दोनों उसके साथ मारपीट करने लगे ईलू सिंधी ने वहीं पड़ी शराब की खाली बाटल से उसके माथे तथा कान पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी| वही घायल की पत्नी निशा अग्रवाल ने आरोप लगाया कि लाला सिंधी पहले उनके पास ही रहता था और दो तीन महीनें पहले ही अलग हुआ| उसी ने यह वारदात कराई है|
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 296, 119(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है|
