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दमोह। न्यायलय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दमोह की न्यायाधीश सुश्री प्रिय राठी द्वारा यूको बैंक के डिफाल्टर एवं चैक बाउंस के आरोपी राजेंद्र यादव निवासी ग्राम भदौली जिला दमोह को दोषी मानते हुए 04 माह का कारावास एवं 1,54,000 रुपये प्रतिकर की राशि दिए जाने एवं प्रतिकर की राशी बैंक को अदा नही करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया है। परिवादी यूको बैंक के अधिवक्ता प्रवीण कुमार चतुर्वेदी द्वारा बताया गया की आरोपी राजेंद्र यादव ने यूको बैंक शाखा दमोह से वर्ष 2018 में मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये का ऋण किराना दुकान के व्यवसाय के लिए प्राप्त किया था, जिसकी किस्तों के भुगतान के एवज में आरोपी राजेंद्र यादव ने वर्ष 2018 में इलाहाबाद बैंक शाखा दमोह में खुले अपने खाते का एक चैक 93,000 रुपये राशी भरकर परिवादी यूको बैंक को प्रदाय किया था, जिसे परिवादी यूको बैंक ने जव भुगतान के लिए पेश किया तो वह आरोपी राजेंद्र यादव के खाते में अपर्याप्त राशी होने से बाउंस हो गया, जिसका नोटिस परिवादी यूको बैंक ने अधिवक्ता प्रवीण कुमार चतुर्वेदी के मार्फत आरोपी को भेजा था, जिसकी जानकारी के बाद भी आरोपी ने चैक राशी अदा नहीं की तब परिवादी यूको बैंक ने अपने अधिवक्ता प्रवीण कुमार चतुर्वेदी के मार्फत न्यायलय में परिवाद प्रस्तुत किया, न्यायलय ने दोनों पक्षों की गवाही उपरांत तर्क सुनकर परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी राजेंद्र यादव को धारा 138 परक्राम्य अधिनियम का दोषी पाकर उसे 04 माह का कारावास एवं 1,54,000 रुपये प्रतिकर की राशि दिए जाने के साथ प्रतिकर की राशी बैंक को अदा नही करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का दण्डादेश से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।

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