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किसी को भी कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कानून बाध्य नहीं कर सकता

उड़ीसा हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर सुनाया अहम फैसला
कटक। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कानून पति को उस विवाह को सहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो पीड़ा और यंत्रणा का स्रोत हो। साथ ही पीड़ित व्यक्ति शांति और भावनात्मक राहत पाने का हकदार है जो केवल इस टूटे बंधन के अलग होने से ही मिल सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा बार-बार आत्महत्या या हिंसा की धमकी देना भावनात्मक ब्लैकमेल और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का कपटपूर्ण रूप है। इसे मानसिक क्रूरता के तहत तलाक का वैध आधार माना जा सकता है।
न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पति को तलाक देने के फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया है कि पत्नी का आचरण निरंतर मानसिक क्रूरता दर्शाता है। यह अपील अगस्त 2023 में कटक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित संयुक्त फैसले के बाद तैयार की गई। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति को तलाक दिया गया था और पत्नी को 63 लाख रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने वाली पत्नी की प्रति-याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को बरकरार रखा और कहा कि पत्नी द्वारा बार-बार आक्रामक व्यवहार, वित्तीय नियंत्रण, पति के बुजुर्ग माता-पिता को बेदखल करने के लिए स्थानीय गुंडों का इस्तेमाल और पति और उसके परिवार के खिलाफ 45 से अधिक एफआईआर और कई मुकदमे दायर करना उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता का एक स्वरूप है।
इस दंपति ने 2003 में विवाह किया था और वे कटक, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, अमेरिका और जापान सहित कई स्थानों पर रहे। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से मौखिक दुर्व्यवहार, हिंसा और जबरदस्ती के आरोपों से रिश्तों में कड़वाहट आ गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे अपने परिवार से संबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया और वित्तीय रूप से उस पर हावी रही। हाईकोर्ट ने शारीरिक हमलों और धमकियों के कई मामलों का हवाला दिया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि पति पर घरेलू वस्तुओं से हमला किया गया, अमेरिका में उसे चोटें आईं और अंततः पत्नी द्वारा लगातार उत्पीड़न और कार्यस्थल पर व्यवधान का हवाला देते हुए उसने टीसीएस में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। न्यायालय ने थाईलैंड और भारत के पुलिस रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें पत्नी के धमकाने वाले व्यवहार की पुष्टि हुई। इसमें आत्महत्या की धमकी और सार्वजनिक बाधा डालना भी शामिल था। बार-बार की धमकियों की गंभीरता पर जोर देते हुए, पीठ ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास हताशा का कार्य हो सकता है, ऐसा करने के लिए बार-बार दी जाने वाली धमकियां पति पर मनोवैज्ञानिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गई चालाकी की कार्रवाई है। न्यायालय ने कहा कि मानसिक क्रूरता में वह आचरण शामिल है जो पति या पत्नी के लिए विवाह को जारी रखना असंभव बना देता है।
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि क्रूरता, उत्पीड़न और धमकियां विवाह विच्छेद को उचित ठहरा सकती हैं। पत्नी के इस दावे को खारिज करते हुए कि फैमिली कोर्ट ने उसके सुलह-समझौते की इच्छा को नकार दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा एक साथ क्षतिपूर्ति याचिका और उत्पीड़न के कई मामले दायर करना विरोधाभासी आचरण को दर्शाता है।
कोर्ट ने कहा कि भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार, लंबी मुकदमेबाजी और साथी की हानि के कारण संबंधित संबंध खराब हो गया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसे विवाह को सहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो दुख और यातना का स्रोत बन गया हो।

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