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हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। नगरीय निकायों पर प्रति नियुक्ति पर आए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का भार क्यों डाला जा रहा है। शासन उसकी प्रतिपूर्ति क्यों नहीं कर रही है। इसके लिए सरकार से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सचिव स्तर के अधिकारी का शपथ पत्र पेश करने का निर्देश सरकार को दिया है। इस याचिका की सुनवाई अब 5 मई को होगी।
कोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए 61 अधिकारी और कर्मचारियों पर शासन से यह जवाब मांगा है। जवाब पेश करने के लिए शासन को दो दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी है। मूल विभाग में मूल पद का उल्लेख करते हुए अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए संबंधित विभाग की एनओसी ली गई थी, या नहीं। इसके बारे में शपथ पत्र के साथ जानकारी मांगी है।

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