
हत्या मां ने बेटे के पक्ष में तो बहन ने विरोध में दिए थे बयान
इन्दौर । अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने सम्पत्ति विवाद के चलते अपने पिता की हत्या करने के आरोपी रोहित उर्फ चोटी गंगारे निवासी शांति नगर मूसाखेड़ी को उम्र कैद के साथ पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। हालांकि प्रकरण सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी तथा आरोपी की मां ने आरोपी के पक्ष में ही बयान दिया था परन्तु फिर भी कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी करार दे दिया। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक उमेश यादव ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आजादनगर थाना क्षेत्र में दिनांक 9 जून 2022 को शाम करीब सवा पांच बजे घर के बाहर ओटले पर बैठे विजय पिता प्यारेलाल का उसके बेटे रोहित से सम्पत्ति को लेकर हुए विवाद के दौरान रोहित ने चाकू से पिता विजय के पेट पर वार किए और भाग गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना आजादनगर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी रोहित को गिरफ्तार करते प्रकरण विवेचना बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। जहां ट्रायल के दौरान आरोपी की बहन व अन्य साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया लेकिन आरोपों की मां ने आरोपी बेटे के पक्ष में कथन किए थे। सभी के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों एवं तथ्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।
