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अब रायपुर कोर्ट ने अभिनेता पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
मुंबई। फिल्म निर्माता और अभिनेता अनुराग कश्यप ने हाल ही में ब्राह्मणों पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें सूरत कोर्ट से नोटिस जारी किया था था अब छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट ने अनुराग पर गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह कदम उनके खिलाफ हाईकोर्ट के अधिवक्ता द्वारा दायर परिवाद के आधार पर उठाया गया है।
रायपुर कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुमारी आकांक्षा की बेंच ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अनुराग कश्यप की टिप्पणी को न केवल सामाजिक सौहार्द्र को नुकसान पहुँचाने वाला, बल्कि समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा। कश्यप पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने बताया कि अनुराग कश्यप ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस पोस्ट को लेकर उन्होंने रायपुर थाने में शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने एसपी से भी शिकायत की। इसके बाद उन्होंने रायपुर जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया। जज ने इस मामले को गैर-जमानती धाराओं में दर्ज करने का आदेश दिया है।
इससे पहले 25 अप्रैल को सूरत की न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने भी अनुराग कश्यप के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। यह नोटिस ब्राह्मण समाज के सदस्य की शिकायत के बाद जारी किया गया था, जिन्होंने कश्यप के सोशल मीडिया पोस्ट और माफीनामे को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया था। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि वह गुस्से में आकर शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाए थे और भविष्य में वे ध्यान देंगे कि ऐसी गलती न हो।

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