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200 क्विंटल अवैध गेहूं और दो अन्नदूत वाहन जप्त
अशोकनगर। जिले कीचंदेरी तहसील के ग्राम बडेरा में शासकीय गेहूं के अवैध भण्डारण एवं परिवहन का मामला सामने आया है। जांच में 400 बोरे सरकारी गेहूं तीन मकानों से बरामद हुए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार 10 मई को ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में गेंहू के अवैध भंडारण एवं परिवहन की सूचना पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीत सिंह की अगुवाई में जांच की गई। जिसमें पाया कि ग्राम बडेरा में अरविन्द लोधी पुत्र श्रीलालसिंह लोधी के मकान पर गेंहू के 91 कट्टे, भगवानसिंह पुत्र भूपतसिंह के मकान पर गेंहू के 105 कट्टे एवं खुशीलाल पुत्र देशराज यादव के घर गेंहू के 204 कट्टे कुल 400 कट्टे (200 क्विंटल) पाये गये। उक्त गेंहू उपार्जन वर्ष 2025-26 के बारदानों में रखा पाया गया। मौके पर 2 अन्नदूत वाहन क्रमांक एमपी67 जेडबी8170 व वाहन क्रमांक एमपी67 जेडबी2818 इसके परिवहन के लिये उपयोग करते पाये गये। मौके पर उक्त 200 क्विंटल गेंहू और 2 अन्नदूत वाहन जप्त किये गये। जांच में पाया कि इस 200 क्विंटल गेंहू को सेवा सहकारी समिति डोंगर उपार्जन केन्द्र एमपी डब्लूएलसी 03 चंदेरी के समिति प्रबंधक द्वारा ओमकार लोधी पुत्र रामप्रसाद लोधी एवं अरविन्द लोधी पुत्र श्रीलाल लोधी को तुलाई उपरांत साफ-सुधरा कर वापिस लाने के लिये दिया गया था। खरीदी केन्द्र गोदाम के भौतिक सत्यापन में कुल 3277.32 क्विंटल गेंहू संधारित नहीं पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), धारा 336 (3) तथा धारा 338 के अंतर्गत प्रमोद कोली पुत्र चम्पालाल कोली निवासी चंदेरी समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति डोंगर, ओमकार लोधी पुत्र रामप्रसाद लोधी निवासी ग्राम बडेरा, अरविन्द लोधी पुत्र श्रीलालसिंह लोधी निवासी ग्राम बडेरा, चार्लीराजा यादव पुत्र भीमसिंह यादव निवासी ग्राम मीठाखेडा अन्नदूत वाहन चालक, हरिराम यादव पुत्र मेहताव यादव निवासी ग्राम मीठाखेडा अन्नदूत वाहन चालक, हामिद अली उर्फ सलमान पुत्र मोबारिक अली निवासी चंदेरी सिलाईकर्ता, पवन झा पुत्र रमेश झा निवासी ग्राम बडेरा, जयदेव कोली पुत्र चम्पालाल कोली निवासी चंदेरी कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा सहकारी समिति डोंगर द्वारा आपराधिक कृत्य करना पाये जाने पर एफआईआर दर्ज की गई।

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