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अमरावती। भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है।
चीफ जस्टिस गवई होमटाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। गवई ने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे, यह हमारी फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। सीजेआई ने कहा कि मैंने हमेशा अपने फैसलों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है।

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