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दमोह। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप्रेक्ष जैन दमोह के द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2025 को प्रकरण कमांक 252/2023 के तहत परिवादी प्रशांत रोहित द्वारा प्रस्तुत दो लाख रूपये प्राप्त करने हेतु प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिस पर अभियुक्त पंकज अहिरवार के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बताया गया था कि प्रस्तुत चैक जमीन विक्रय करते समय ही चैक राशि का भुगतान कर दिया गया था तथा अभियुक्त द्वारा इस संबंध में दस्तावेज व रजिस्ट्री पेश की गयी थी, जिस पर अभियुक्त के अधिवक्ता आशीष भट्ट के द्वारा प्रस्तुत तर्क व दस्तावेज से सहमत होते हुये उक्त चैक प्रकरण से आरोपी के दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है।

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