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दमोह : जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 04 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक संतोष पटैल पिता नन्हें भाई पटैल निवासी ग्राम तांवरी  थाना जबेरा को आगामी 03 माह अर्थात (90 दिवस) की कालावधि के लिये, अनावेदक विक्रम सींग आदिवासी पिता सरदार सींग आदिवासी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बनवार थाना नोहटा को  आगामी 03 माह अर्थात (90 दिवस) की कालावधि के लिये, अनावेदक गुफरान ऊर्फ सलमान कुरैशी पिता सलीम कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नं.-01 चमन चौक दमोह थाना कोतवाली को  आगामी 02 माह अर्थात (60 दिवस) के लिये तथा अनावेदक आजाद ऊर्फ पशु पिता गुफरान ऊर्फ गुड्डा ऊर्फ उस्मान कुरैशी निवासी कसाई मंडी दमोह थाना कोतवाली को 45 दिवस की कालावधि के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर से निष्कासित कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करें।जिला बदर की अवधि में अनावेदकों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक गण  थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देंगे तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदकगणों के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

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