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इन्दौर। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील अहिरवार ने पेट्रोल पंप पर हुए विवाद में युवक की हत्या कर देने वाले पांच आरोपियों को प्रकरण सुनवाई पश्चात दोषी करार देते उम्र कैद की सजा के साथ प्रत्येक को ग्यारह हजार पांच सौ रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी राहुल सिंह ठाकुर, हर्ष लोखंडे, हिमांशु, उदय एवं मयंक निवासी इंदौर है इन्होंने 10 सितंबर 2022 को गौरव डोले नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 10 सितंबर 2022 को रात दो बजे के लगभग सयाजी होटल के सामने स्थित शहीद चंद्रावत पेट्रोल पंप पर मृतक गौरव डोले के साथ मयंक दिधेकर, आशु रघुवंशी व प्रणय रघुवंशी अपनी स्कूटी व मोटर साइकिल में पेट्रोल भरा रहे थे। तभी मयंक के मोबाइल पर काॅल आया और वह बात करने लगा जिस पर पंप कर्मी वाले ने दूर जाकर बात करने का कहने पर वह थोड़ा दूर चला गया और प्रणय अपनी मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने वाला था उस दौरान ही ये पांचों आरोपी तीन गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने आए। और गाड़ी आगे करने की बात पर विवाद के बाद गौरव डोले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले में सूचना पर थाना विजय नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया।

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