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सागर । बीना में निकाय के कर्मचारियों को इकट्ठा कर सामूहिक जुलूस शहर में निकाल कर नारेबाजी का कृत्य करने वाले प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक / स्था./ शाखा – 01/ 2025 / 14777 के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की पत्र क्रमांक 2444 दिनांक 18 /07/ 2025 द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि श्री राम प्रकाश जगनरिया प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बीना जिला सागर द्वारा निकाय के कर्मचारियों को इकट्ठा किया जाकर सामूहिक जुलूस शहर में निकालकर नारेबाजी कर अशोभनीय कृत्य किया गया है।

प्रभारी सीएमओ जगनेरिया द्वारा शासन के नियमों की अवहेलना करने के कारण गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (6) के प्रतिकूल है । श्री राम प्रकाश जगनेरिया प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बीना जिला सागर को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 94 तथा 95 के साथ पठित धारा 355 तथा 256 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में संशोधन नियम मध्य प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा भर्ती ) नियम 1968 के नियम 51 अनुशासनिक प्राधिकारी के उप नियम (1)(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में उनका कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर रहेगा और निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी इसका भुगतान नगर पालिका परिषद बीना जिला सागर से होगा । उक्त आदेश अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कैलाश वानखेड़े के हस्ताक्षर से जारी किया गया है ।

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