शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने समेत कई
है आरोप

भोपाल (अनुराग हजारी)। नगर परिषद इंदरगढ़ में 09 स्थाई कर्मियों ( विनियमित कर्मचारियों ) को बिना किसी चयन प्रक्रिया का पालन कर नियम विरुद्ध सफाई संरक्षक के पदों पर नियमित वेतनमान में नियमित करने के मामले में मामले में सहित शासकीय कार्य में लापरवाही व अन्य मामलों में दोषी पाए गए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव को शासन ने सस्पेंड कर दिया है।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल द्वारा जारी संशोधित आदेश क्रमांक स्था. /1211/2025 14375 दिनांक 14/07/2025 द्वारा श्री महेंद्र सिंह यादव प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद इंदरगढ़ जिला दतिया का किया गया पूर्व का निलंबन आदेश निरस्त कर संशोधित निलंबन आदेश 15 जुलाई को पुनः जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला दतिया के पत्र क्रमांक क्यू /स्था. / 6 _ 2 / 2025 /5032 दतिया दिनांक 14/07.2025 द्वारा निम्न अनुसार प्रतिवेदन किया गया है कि नगर परिषद इंदरगढ़ जिला दतिया अंतर्गत भुजरिया तालाब का निर्माण कराया जा रहा था जिसमें निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाने एवं वर्तमान में निर्माण कार्य के चलते रहने के दौरान ही वर्षा के पानी का भराव कर दिया गया तथा इसमें कोई भी रेलिंग या वेरीकेटिंग नहीं लगी होने से निर्माणाधीन तालाब में दिनांक 12/07/2025 को तीन छोटी बच्चियों की डूब कर दुखद मृत्यु हो गई थी इस घटना के लिए प्रथम दृष्टया श्री महेंद्र सिंह यादव प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद इंदरगढ़ को दोषी पाया गया है।
वही इस संशोधित आदेश में बताया गया है कि वर्ष 2002 में श्री महेंद्र सिंह यादव प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद द्वारा 9 स्थाई कर्मियों (विनियमित कर्मचारियों) को बिना किसी चयन प्रक्रिया का पालन किए नियम विरुद्ध सफाई संरक्षक के पदों पर नियमित वेतनमान 15500 _ 49000 में नियमित कर दिया गया जो कि अनियमितता श्रेणी में आता है इस संबंध में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग द्वारा भी पत्र क्रमांक 2842 दिनांक 23 /09 /2022 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया है।
इसी संशोधित आदेश में आरोपित किया गया है कि नगर परिषद इंदरगढ़ जिला दतिया में पदस्थ वर्तमान प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री महेंद्र सिंह यादव (मूल पद राजस्व उप निरीक्षक) द्वारा विभागीय योजना तथा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कोई रुचि नहीं ली जाती है साप्ताहिक समय सीमा बैठक सहित अंतर विभागीय बैठकों में श्री यादव को जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों के पालन में भी इनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है श्री महेंद्र सिंह यादव को कलेक्टर जिला दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर तालाब निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक मानक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित न करने योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि न लेने एवं नियम विरुद्ध कर्मचारियों के नियमितीकरण करने संबंधी गंभीर अनियमितता एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण यह कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (7) के प्रतिकूल है । श्री महेंद्र सिंह यादव प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद इंदरगढ़ जिला दतिया को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 94 तथा 95 की साथ पठित धारा 355 तथा 256 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में संशोधन नियम मध्य प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी( भर्ती तथा सेवा भर्ती ) नियम 1968 के नियम 51 अनुशासनिक प्राधिकारी के उप नियम (1)(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है
निलंबन अवधि में महेंद्र सिंह यादव का कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीए प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग रहेगा एवं उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । जिसका भुगतान नगर परिषद इंदरगढ़ जिला दतिया द्वारा किया जाएगा ।
