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दमोह। प्रधान न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता. द्वारा प्रस्तुत अपील के निर्णय मानते हुये निरस्त कर दी है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया पैरवी की अधिवता के अनुसार सौरभ राय पिता सुबोध राय उम्र 29 वर्ष निवासी यूनियन बैंक के सामने दमोह जिला दमोह आरोपी तिलक सिंह लोधी पिता रतन सिंह लोधी साकिन ग्राम मंगोलपुर कुड़ी तहसील पटेरा जिला दमोह परिवादी सौरम राय से तिलक सिंह लोधी के मध्य काफी लम्च समय से अच्छी जान पहचान है एवं मधुर संबंध चलते है। परिवादी से माह अप्रैल 2018 में कृषि कार्य के लिये एवं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को बताकर 6,30,000 रुपये अंकन छः लाख तीस हजार रूपये की राशि उधार दिये थे और माह जुलाई 2010 में आपकी संपूर्ण राशि चुकता कर दूंगा परिवादी ने माह जुलाई 2018 में सपर्क किया और राशि की माँग की तब तिलक सिंह लोधी ने यूनियन बैंक शाखा दमोह का दिनांक 1-7-2018 का राशि भरकर हस्ताक्षर कर दिया  था  आरोपी के खाते में राशि न होने से चैक माउंस हो गया परिवादी को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, न्यायालय में केश पेश किया विचारण न्यायालय ने मामले को सिद्ध पाते हुये आरोपी को 6 माह का कारावास एवं प्रतिकर राशि 9,99,200 रूपये नौ लाख निन्यानवे हजार दो सौ रूपये दण्डादेश पारित किया था इस निर्णय के विरूध आरोपी ने सत्र न्यायाधीश मैं अपील पेश की प्रधान न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता ने आरोपी द्वारा न्यायालय के विरुद्ध उठाये गये तथ्यों को योग्य नहीं मानते हुए दण्डादेश को सही व उचित मानते हुये हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानकर आरोपी को 6 माह का कारावास सहित प्रतिकर की राशि 9,99,200 नो लाख निन्यावने हजार दो सौ रूपये की राशि व सजा को बरकरार रखी है।

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