दमोह ! न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह संतोष कुमार गुप्ता की अदालत में रिश्वत खोर आरोपी को सजा सुनाई है आरोपी जुबेर कुरैशी पिता सफीक कुरैशी 39 वर्ष (तत्कालीन सब इंजीनियर, नगर पालिका हटा दमोह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन -2018 ) की धारा 07, धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2)में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया!
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल के मार्गदर्शन में की गई व प्रकरण में विवेचना निरीक्षक बी एम द्विवेदी द्वारा की गई. सहायक ग्रेड तीन विनय नामदेव द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया! अभियोजन के मुताबिक 15 अप्रैल 2019 को आवेदक राजेन्द्र कुमार असाटी पिता रामकुमार असाटी, चंडीजी वार्ड हटा जिला दमोह ने अनावेदक जुबेर कुरैशी के विरूद्ध रिश्वत मांग संबंधी शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था कि, उसने नगर पालिका हटा के अंतर्गत आनलाईन टेंडर प्रणाली से मंगल भवन हाल का मरम्मत कार्य लिया था, जो कि कार्य पूर्ण होने उपरांत लगभग 13 लाख रूपये के बिल निकलवाने हेतु जुबेर कुरैशी (सब-इंजीनियर) बिल निकालने के ऐवज में 03 परसेंट रिश्वत लगभग 60000 रूपये (साठ हजार रूपये) की मांग की जा रही है, आवेदक रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था!
आवेदक द्वारा की गई शिकायत की तस्दीक पश्चात ट्रेप का आयोजन किया गया व ट्रेप के दौरान आरोपी जुबेर कुरैशी से रिश्वत राशि 60000/- रूपया बरामद की गई विवेचना में संकलित भौतिक, मौखिक व इलेक्ट्रानिक अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी जुबेर कुरैशी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया ! दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा 30 सितंबर 2024 को पारित निर्णय में आरोपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन -2018 ) की धारा 07, धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2)में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया !