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छिंदवाड़ा। पिता की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मांगोदिया जुन्नारदेव के न्यायालय ने आरोपी पुत्र राजेश कवड़े पिता मूलचंद कवड़े निवासी बूचनवाड़ी नवेगांव को आजीवन कारावास और पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजन पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि बूचनवाड़ी निवासी मूलचंद कवड़े ने अपनी २४ डिसमिल जमीन विक्रय किया था। इस बात से उनका पुत्र राजेश नाराज चल रहा था। ५ अगस्त २०२४ की शाम पिता और पुत्र के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ और नाराज पुत्र ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से जबड़े पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी और बीच-बचाव करने आए बड़े पिता सकरलाल के साथ भी मारपीट कर दी। सकरलाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पुत्र राजेश कवड़े के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां समस्त अभियोजन गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी राजेश कवड़े को धारा 103(1) बी.एन.एस.के तहत दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया । साथ ही प्रार्थी सकर लाल को चोट पहुंचाने के लिए धारा 115 (2 ) का दोषी पाते हुए 3 माह का कारावास और 1000 का जुर्माना से दंडित किया गया ।

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