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इन्दौर। वर्ष-2022 में हुए इंदौर नगर निगम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुनाव जीतने के पश्चात पार्षद शिवम यादव (वार्ड क्रमांक 17), ममता सुभाष सुनेर (वार्ड क्रमांक 15) व विनीता धर्मेंद्र मौर्य (वार्ड क्रमांक 23) ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी इन तीनों कांग्रेस के पार्षदों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा मंत्री कैलाश विजयवर्गी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सार्वजनिक कार्यक्रम में दिलवाई गई थी। मामले में महिला कांग्रेस की इंदौर जिला अध्यक्ष तथा कांग्रेस पार्षद (वार्ड क्रमांक 45) श्रीमती सोनिला मिमरोट द्वारा दिनांक 20.05.2024 को अभिव्यावेदन प्रस्तुत कर यह मांग की गई थी के उक्त तीनों पार्षद दल-बदल करने के कारण मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17 (2) के तहत पार्षद रहने हेतु अयोग्य हो चुके हैं इसीलिए उन्हें धारा 17 (3) के तहत अयोग्य घोषित कर पुनः चुनाव कराए जाएं। उक्त अभ्यावेदन पर जब राज्य शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तब सोनिला मिमरोट द्वारा अधिवक्ता जयेश गुरनानी के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन को आदेशित किया है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिव्यावेदन दिनांक 20.05.2024 पर दो माह के भीतर सभी लोगो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय लेवे। याचिका सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता जयेश गुरनानी तथा राज्य शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता डॉ. अमित भाटिया द्वारा की गयी।

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