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लोक अभियोजन की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

दमोह ! संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार श्री धर्मेंद्र सिंह तारन प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन के मार्गदर्शन में जिला अभियोजन परिवार दमोह द्वारा एडीआर भवन (जिला न्यायालय परिसर दमोह) के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में दिनांक 20/09/2025 को नवीन दाण्डिक कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) महिला अपराध, सायबर अपराध एवं मृत्युकालीन कथन से संबंधित विधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया विषय पर कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

उक्‍त कार्यक्रम में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मीना मसराम, जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया, सेवानिवृत्त डीपीओ श्री बी एम शर्मा, अतिरिक्त डीपीओ श्री कैलाश चंद पटेल, निरीक्षक कोतवाली श्री मनीष कुमार की उपस्थिति में किया गया। कार्यशाला में जिला दमोह के अभियोजन अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को नवीन दाण्डिक कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) में जोड़े गये नवीन प्रावधानों, महिला अपराध एवं सायबर अपराध के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को मृत्युकालीन कथन से संबंधित विधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया पर विषय विशेषज्ञयों द्वारा सूक्ष्म व्याख्यान दिया गया तथा एक ओपन डिस्कसन सेशन रखा गया जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को कार्य के दौरान आ रही समस्याओं/क्वेरी का समाधान किया गया।

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