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इन्दौर। विशेष अपर स्तर न्यायाधीश (पॉक्सो) सविता जडिया की कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते आरोपी शिवम माली को दोषी करार दे पॉक्सो व दुष्कर्म की दो धाराओं में 20-20 वर्ष की तिहरी कैद व कुल तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाते जेल भेज दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए दो लाख रुपए की राशि शासन से प्रदान करने अनुशंसा की है। आरोपी शिवम 14 वर्षीय नाबालिग को इन्दौर घुमाने के बहाने लेकर आया था और यहां जान से मारने की धमकी दे उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक द्वारा की गयी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने थाना राजगढ़ (धार) में शिकायत की थी कि 21 मई 2022 को आरोपी शिवम माली के साथ मोटरसाइकल से मैं व मेरी सहेली बैठकर इंदौर घूमने गए थे। इंदौर में आरोपी शिवम की बहन रूके थे। रात में आरोपी उसे छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। राजगढ़ पुलिस ने शून्य पर अपराध दर्ज कर, अपराध इंदौर में होने से इंदौर पुलिस को भेज दिया, घटना स्थल परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का होने से थाना परदेशीपुरा में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात प्रकरण विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते निर्णय सुनाया।

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