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ईओडब्ल्यू ने 8 बैंक कर्मचारियों पर दर्ज की एफआईआर
मुरैना। बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मुरैना में 23 लाख के गबन के मामले की शिकायत की जॉच के बाद ईओडब्ल्यू ने बैंक के 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुरैना (मध्य प्रदेश) में हुये वित्तीय अनियमितता के संबंध में की शिकायत बैंक के डिप्टी जोनल मैनेजर द्वारा एसपी, ईओडब्ल्यू ग्वालियर से की गई थी। ईओडब्ल्यू भोपाल द्वारा शिकायत दर्ज कर इसकी जॉच पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू ग्वालियर को सौंपी गई।

जॉच में सामने आई जालसाजी
जांच में सामने आया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुरैना में साल 2013 से 2016 तक पदस्थ रहे अधिकारी-कर्मचारी हैड कैशियर महेन्द्र सिंह बाजौरिया सहित अन्य बैंक कर्मचारी गौरीशंकर राम, रूचि तिवारी, इन्द्रनाथ विश्वास, विकास शर्मा, विकास त्रिवेदी, विजय कुमार मेहता एवं सौरभ मिश्रा के द्वारा 8 खाताधारकों शहनाज बानो, सीमा, ज्ञानदेवी सागर एवं ज्योति खान (संयुक्त खाता), श्रीकृष्ण माहौर, रामगोविंद कुलश्रेष्ठ, शांति देवी एवं नत्थीलाल के खातों से 23 लाख 9 हजार 450 रूपये का चार वास्तविक खातों एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर खोले गये चार फर्जी खातों में डालकर खाताधारकों की जानकारी के बिना ही कूटरचित वाउचरो के माध्यम से निकाल लिये गये।

इस तरह किया फर्जीवाड़ा
आरोपियों ने वास्तविक ग्राहकों की आईडी का उपयोग कर उनकी जानकारी के बिना फर्जी बचत खातें खोले और कुछ ग्राहकों के वास्तविक खातों का उपयोग किया। 8 खाताधारकों की 11 एफडीआर को उनकी परिपक्वता अवधि 1 साल से पूर्व ही बंद कर दिया गया। एफडीआर बंद करने से मिली रकम को फर्जी खातों और कुछ वास्तविक खातों में ट्रांसफर कर जाली वाउचरो के माध्यम से निकाल लिया गया। पुलिस ने सभी बैंक कर्मचारियो के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7 13 (1) (क) सहपठित धारा 13 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जॉच लिया है।

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