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वन परिक्षेत्राधिकारी अरविंद अहिरवार बेगमगंज पर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज


रायसेन। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्लू) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए आज, 20 मई 2026 को रायसेन जिले के बेगमगंज में तैनात वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंजर) अरविंद अहिरवार को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, रायसेन जिले के वन परिक्षेत्र बेगमगंज में पदस्थ वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंजर) अरविंद अहिरवार के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। आरोपी रेंजर ने एक फर्नीचर व्यापारी से उनके बिलों को पास करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
यह मामला बेगमगंज के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले शकील अहमद से जुड़ा है, जो सुपर ट्रेडर्स नाम से फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। शकील अहमद ने अपने फर्नीचर को लाने-ले जाने (परिवहन) से जुड़े बिलों को पास कराने और उनके सत्यापन के लिए 21 अप्रैल 2026 को वन विभाग के कार्यालय में आवेदन दिया था। लेकिन इस काम के बदले रेंजर अरविंद अहिरवार ने उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत मांग ली और धमकी दी कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, वह अपने अधीन काम करने वाले अधिकारी को बिल पास करने का निर्देश नहीं देंगे। इस रवैये से परेशान होकर शकील ने 27 अप्रैल को ईओडब्लू भोपाल के पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओडब्लू की टीम ने शकील को एक वॉयस रिकॉर्डर देकर भेजा, जिसमें रेंजर द्वारा 10,000 रुपये मांगने की बात साफ-साफ रिकॉर्ड हो गई। बीच में शकील की बेटी की तबीयत खराब होने और जिस कर्मचारी को पैसे दिए जाने थे उसके रिटायर हो जाने की वजह से कार्रवाई में थोड़ा समय लग गया। इसके बाद 14 मई को शकील ने फिर से रिकॉर्डर लेकर रेंजर अरविंद अहिरवार से बातचीत की, जिसमें रेंजर ने यह कहते हुए बात पक्की की कि अभी पांच (5000 रुपये) कर दो और बाकी की रकम दो-चार दिन में दे देना। जब यह पूरी तरह से साबित हो गया कि रेंजर ने रिश्वत मांगी है, तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर उसे पकड़ने का जाल बिछाया गया। इसी योजना के तहत आज ईओडब्लू की टीम ने रेंजर अरविंद अहिरवार को शकील अहमद से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया।घटना के समय आरोपी अरविंद अहिरवार वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंजर) के पद पर तैनात थे। उनकी पोस्टिंग वन परिक्षेत्र बेगमगंज, जिला रायसेन के कार्यालय में थी।

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