Spread the love

राजू सिंह को देना होगा 25 लाख मुआवजा
नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की सजा सुनाई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि दोषी को आईपीसी की धारा 304 पार्ट-टू के तहत चार साल की साधारण कैद और आम्र्स एक्ट के तहत दो महीने की सजा दी जाती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि पीडि़ता के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह ने कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहाई की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनका किसी की जान लेने का इरादा नहीं था और जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है। राजू कुमार सिंह (56 वर्षीय) को आईपीसी की धारा 304 पार्ट-टू यानी गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा उन्हें आम्र्स एक्ट के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *