
कमिश्नर ने कलेक्टर के प्रस्ताव पर जारी किया आदेश
जबलपुर। संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा दो जिला अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर हुई। कलेक्टर श्री मीना ने नगर पालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव द्वारा सीएम हेल्पलाइन और शासन के अभियानों व योजनाओं में संतोषजनक प्रगति नही करने तथा दिये गए निर्देशों जैसे डेंगु, मलेरिया के बचाव के लिए नालियों की सफाई, दवाईयों का छिड़काव, डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही बरतने पर प्रस्ताव भेजा गया।
इसी तरह सर्व शिक्षा अभिायान के परियोजना अधिकारी महेश शर्मा द्वारा कक्षा १ से ८वीं तक में नामांकन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्री मीना ने प्रस्ताव भेजा था। पिछले सत्र की तुलना में इस वर्ष १४ हजार ६९० की नामांकन में कमी पायी गई। नामांकन में प्रगति नही लाने के संबंध में सतत समीक्षा के बाद निर्देश दिये जाने के उपरांत भी इनके द्वारा संतोषजनक कार्य नही किया गया। इस तरह की लापरवाहियों को देखते हुए जबलपुर आयुक्त अभय वर्मा को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। प्रस्ताव के आधार पर जबलपुर कमिश्नर श्री वर्मा ने दोनो अधिकारियों को निलंबन करने के आदेश जारी किये गए है।
जबलपुर संभायुक्त श्री वर्मा के आदेशानुसार बालाघाट सीएमओं निशांत श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ नगरपालिका सेवा भर्ती नियम और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-१९६५ के नियम-३ (सामान्य) के विपरीत होने और कदाचार की श्रेणी में आने पर कार्यवाही की गई है। श्री श्रीवास्तव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ की धारा ८६ के तहत आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम १९७३ के नियम-३६ तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम १९६६ के नियम-९ के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बालाघाट नियत किया जाता है। श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
इसी तरह जिला परियोजना समन्वयक श्री महेश शर्मा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६५ के नियम-३ के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में पाये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई। श्री महेश शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र बालाघाट को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९६६ के नियम-९ के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बालाघाट नियत किया जाता है। श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
