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हाईकोर्ट बोला-दीवारों को गंदा करने वाले प्रत्याशी ही सफाई का खर्च उठाएं
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डीयूएसयू) चुनाव की मतगणना पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह कार्रवाई शहर के कई स्थानों पर दीवारों पर पोस्टर लगाकर गंदगी फैलाने के मामले में की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में भाग लेने वाले 16 उम्मीदवारों को इस संबंध में नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
सभी उम्मीदवार 28 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हों और अगले आदेश तक दिल्ली छात्रसंघ चुनाव की मतगणना पर रोक लगी रहेगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाए जाने तक मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान एमसीडी ने हाईकोर्ट को बताया कि शहर की दीवारों से पोस्टर और पेंट हटाने के लिए उसे लाखों रुपए खर्च करने होंगे। जबकि अदालत का कहना है कि दीवारों को गंदा करने वाले प्रत्याशी ही सफाई का खर्च उठाएं।
हालांकि विश्वविद्यालय कैंपस में पोस्टर और रंगी दीवारें साफ की गई हैं लेकिन अभी भी कई जगह प्रचार के रंग रोगन और पोस्टर बैनर लगे हैं। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं और हजारों छात्रों को नए पैनल के ऐलान का इंतजार है। वोट पाने के लिए इलेक्शन कैंपेन में लाखों रुपये फूंकने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव नतीजे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा था कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटा नहीं लिए जाते। मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि संपत्ति को खराब करने वाली चीजें हटा दी गई है।

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