
सीधी । बताया गया कि फरियादी राजमणि साहू ने दिनाँक 10.10.2019 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिनाँक को समय दिन के 12:00 बजे के लगभग वह आटो लेकर खुटेली राधिका उपाध्याय के घर के पास पहुंचा तो मुकेश सिंह गोंड़ उसका आटो रोककर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं लाठी व हाथ मुक्कों से मारपीट कर उपहति करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी में अपराध क्रमांक 373/2019 पंजीबद्ध किया गया एवं मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 189/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी मुकेश सिंह गोंड तनय मोहन सिंह गोंड़, 32 वर्ष, निवासी ग्राम बरबंधा, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 341 के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
