
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरूवार को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है और संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी बरी किया जाता है।
