
एससी, एसटी विशेष न्यायाल का फैसला
जबलपुर। एससी, एसटी के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने मोटरसायकिल की चोरी की शक में दो लोगों की हत्या करने के आरोपियों को आजीवन कारावास सुनाई| अभियोजन पक्ष के मुताबिक बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर 2022 को आरोपी शिवकुमार की मोटरसायकिल चोरी होने के शक में राजाराम गौंड, सोनू गौंड को शिवकुमार और सत्येंद्र पटेल घर से उठाकर जमाखार वेयर हाउस ले गए और मारपीट कर छोड़ दिया| उसके बाद आरोपी सत्येंद्र के घर ले जाकर दोनों के साथ बेल्ट, लाठी और सायकिल के टायर के साथ मारपीट की| राकेश गौंड का लीवर फट गया और के साथ मारपीट कर अत्यधिक गंभीर उपहति कारित की जिससे मृतक की शरीर में फैक्चर आ गया और चोट से लीवर फट गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मृतक का शव तला मैदान यज्ञशाला के पास पडा मिला| पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चलान पेश किया| प्रकरण की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक विजय अम्भोरे ने की| अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री नविता पिल्ले और श्रीमित अरुणप्रभा भारद्वाज ने की, जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी सत्येंद्र पटेल और शिवकुमार उर्फ गुड्डू गौंड को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी, साथ ही अर्थदंड भी लगाया|
