
भिंड | लहार के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश बंसल की कोर्ट ने हत्या के आरोप में दो महिला समेत चार लोगों को दोषी माना है। कोर्ट ने इन चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक शिव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह वारदात 23 मार्च 2022 को राठौर मोहल्ला लहार की है। सीताराम राठौर की रमेश राठौर, मुन्त्री राठौर, रवीना राठौर और महावीर राठौर ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। इस वारदात के एक दिन पहले ही प्रशासन ने आरोपी रमेश राठौर के मकान का अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ा था। इसकी शिकायत मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ सीताराम राठौर ने भी की थी। इसी पर से आरोपी रमेश राठौर और उनका परिवार सीताराम से रंजिश मान बैठा था। मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को हत्या के लिए दोषी माना। कोर्ट ने रमेश राठौर, मुन्त्री राठौर, रवीना राठौर और महावीर राठौर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
