
दमोह : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में 14 दिसम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मीडियाजनों के साथ बैठक का आयोजन विशेष न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत दमोह उदय सिंह मरावी की अध्यक्षता में ए.डी.आर. भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय दमोह में किया गया।
विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी द्वारा बताया गया कि आमजन को सुलभ एवं सरल न्याय उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 14 दिसम्बर को वर्ष 2024 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, चैक अनादरण, वैवाहिक प्रकरणों के साथ बैंक, विद्युत, बी.एस.एन.एल., नगर पालिका, फायनेंस कंपनियों के प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर अंतिम निराकरण किया जायेगा, इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठकों का आयोजन किया जाकर प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु पक्षकारों के साथ प्रि-सिटिंग्स की जाकर पक्षकारों की सहमति प्राप्त किये जाने के भी निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु दृश्यमान विभिन्न स्थानों पर नेशनल लोक अदालत संबंधी बैनर लगवाये गये है।
उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है, जिससे प्रकरण का अंतिम निराकरण हो जाता है, राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य संबंध मधुर बने रहते है। साथ ही उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किये जाने का अनुरोध भी किया।
बैठक में जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेश भट्ट, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, जिला जनसंपर्क अधिकारी वाई.ए. कुरैशी एवं सम्मानीय मीडियाजन उपस्थित रहे।
