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बाल विवाह को रोकने हेतु कलेक्टर श्री कोचर ने दलों का किया गठन

पुलिस थाना, चाइल्ड लाइन-1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर-181 पर सूचना दी जाये

दमोह : विवाह मुहूर्तो के अवसर पर बाल विवाह रोकने को दृष्टिगत रखते हुए दमोह जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने देव उठनी एकादशी 2024 से प्रारंभ होने वाले विवाह मुहूर्तो को दृष्टिगत रखते हुए पुन: दलों का गठन किया है।  

            जिला स्तर पर गठित दल के अध्यक्ष कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर होंगे तथा पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी दल के सदस्य होंगे एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.) सदस्य सचिव होंगे। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तरीय दल के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) होंगे तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस विभाग), मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत), खण्ड चिकित्सा अधिकारी दल से सदस्य एवं परियोजना अधिकारी (म.बा.वि.) सदस्य सचिव होंगे।

            ग्राम स्तरीय दल के अध्यक्ष सरपंच होंगे तथा पंच, पंचायत सचिव, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, स्व सहायता समूह की सदस्य, मातृ सहयोगिनी समिति एवं शौर्यदल के सदस्य दल के सदस्य होंगे।

            कलेक्टर श्री कोचर ने संबंधितों से कहा आंगनबाड़ी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जाये। आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन किया जाये, जिसमें शिक्षक, ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यदल के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव आदि शामिल हो सकते है।

             जिला एवं खण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कार्यशाला का आयोजन किया जाये। विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे-प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरू, बैंडवाला, ट्रांसर्पोट, समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवायें न देने की अपील की जाये। अन्तर्विभागीय समन्वय से बाल विवाह की सूचना एवं रोकथाम हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाये। कन्ट्रोल रूम में उपयोग में लाए जा रहे दूरभाष नंबर का प्रचार-प्रसार किया जाये। पुलिस थाना, चाइल्ड लाईन-1098, महिला हेल्पाईन नंबर -181, कलेक्टर/अनुविभागीय कार्यालय, जिला/परियोजना कार्यालय (आईसीडीएम) एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नंबर का भी प्रचार-प्रसार किया जाये।

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