
अशोकनगर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता प्रजापत की अदालत द्वारा मारपीट कर उंगली में फ्रैक्चर करने वाले आरोपियों को 6 माह का कारावास व एक-उक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। एडीपीओ एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 14 जनवरी 2023 को सुबह करीब 9 बजे गंगा अपने खेत पर पानी दे रहा था तभी उसके गांव के रहने वाले मोहर सिंह व नारायण सिंह अहिरवार आये और बोले कि उनके पानी के पाईप दे दो और इसी बात पर से मोहर सिंह व नारायण सिंह उसके साथ गाली गलौच करने लगे। फरियादी ने कहा कि मैंने तुम्हारे पाइप नहीं लिये है और गाली गलौच मत करो, इसी बात पर से मोहरसिंह ने उसके लड़के बलवीर को डंडा मारा जो उसके बांये हाथ की उंगली में लगा, जिससे फ्रैक्चर हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से घटना के संबंध में थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा मामले में आरोपियों को दोषी पाते हुये उनके विरूद्ध दोषसिद्धी का निर्णय पारित किया गया।
