Spread the love

दतिया | भांडेर के बोहराना मोहल्ला में रहने वाली रामकुमारी सोनी की घर के अंदर सोते वक्त हत्या करने वाले आरोपी जुगल किशोर उर्फ बल्लू पुत्र नारायणदास ढीमर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुषा तेकाम की न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।मीडिया सेल प्रभारी संचिता अवस्थी के मुताबिक फरियादी रवि सोनी ने घटनास्थल पर रिपोर्ट कराते हुए बताया कि वह 24 जून 2020 को अपने दोस्त हरिमोहन ढीमर की मां का फेरा करने भांडेर आया था। दोपहर करीब 12.30 बजे वह अपनी सास रामकुमारी उर्फ लोढ़ा से अचानक मिलने उनके घर पर पहुंचा तो घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने अपनी सास को फोन किया तो उनका फोन नहीं लगा। उसने मोहल्ले में पता किया लेकिन कोई पता नहीं चला। उसकी सास कभी कभी बेहोश हो जाती थी इस कारण उसने पड़ोस में रहने वाली पुष्पा सेंगर से बोला कि तुम अंदर जाकर पता करो कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गईं। पड़ोसी की लड़की ने घर के अंदर जाकर देखा और बताया कि वह चारपाई पर बेहोश पड़ी हैं। फिर वह मकान के पीछे छत से घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी सास मृत अवस्था में बाहर के कमरे में चारपाई पर पड़ी हैं, आंख, नाक, मुंह से खून निकल रहा है। फिर उसने कमरे की खिड़की खोलकर मोहल्ले के लोगों को बताया। विवचेना के दौरान आरोपी जुगल किशोर की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में बताया कि उसने राजकुमारी के अलावा बोहराना मोहल्ला निवासी याकूब व सलमा की भी सोते वक्त डंडा मारकर हत्या कर दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *