
सीबीआई की एंटीकरप्शन सेल ने कार्रवाई करते उसे पकड़ा था
इन्दौर। विशेष न्यायाधीश सीबीआई गिर्राज प्रसाद गर्ग की कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग के सबइंस्पेक्टर अभिषेक अग्निहोत्री की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुफरान अहमद ने पैरवी करते कोर्ट को बताया कि कार्रवाई के दौरान उक्त आरोपी सबइंस्पेक्टर भाग भी गया था। मामला किसान से अफीम की खेती के लाइसेंस हेतु एक लाख बीस हजार रुपए रिश्वत मांगने का था जिसमें 29 नवम्बर 2024 को किसान बद्रीलाल धाकड़ द्वारा की गई शिकायत पर मंदसौर स्थित सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कार्यालय में सीबीआई की एंटीकरप्शन सेल ने कार्रवाई करते उसे पकड़ा था। किसान बद्रीलाल धाकड़ ने अपनी शिकायत में बताया था कि सब इंस्पेक्टर अभिषेक अग्निहोत्री द्वारा अफीम की खेती का लाइसेंस प्रदान करने के लिए 1 लाख 20 हजार रु. की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत पर सीबीआई की टीम ने ट्रेप की करवाई कर सहअभियुक्त कातु कुमार और रामनिवास के पास से रिश्वत राशि एक लाख दस हजार बरामद की थी। ये दोनों उक्त आरोपी सबइंस्पेक्टर के लिए ही काम करते थे मामले में इन्हें भी सहअभियुक्त बनाया गया था।
