
12000 रुपए जुर्माना भी लगाया
नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में गोटेगांव एसडीएम आरके वंशकार को अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।23 अक्टूबर 2018 को आवेदक सुरेंद्र राय ने लोकायुक्त एसपी को आवेदन दिया था। उसमें उसने बताया- मैंने मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (नरसिंहपुर) के महाप्रबंधक को बगासपुर गुंदरई, झिरी एवं खानापुर स्थानों में मिट्टी के खनन के लिए आवेदन पत्र दिया। महाप्रबंधक ने इसे वेरिफाई करने के लिए फाइल गोटेगांव एसडीएम को भेजी, लेकिन इसे वेरिफाई करने के लिए वंशकार ने 2 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद आवेदक लोकायुक्त के पास पहुंचा। टीम ने उसे ट्रैप करने के लिए योजना बनाई और दो लाख की रिश्वत लेते हुए एसडीएम काे रंगेहाथ पकड़ा गया। इसके बाद नरसिंहपुर की विशेष अदालत में चालान पेश किया गया। अभियोजन ने गवाहों का परीक्षण कराया। मौखिक तर्क प्रस्तुत किए, जिनसे सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी एसडीएम आरके वंशकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (क) के आरोप के लिए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 13 (2) के आरोप के लिए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। केस में आवेदक सुरेंद्र राय के अधिवक्ता देवेंद्र गोस्वामी ने बताया कि सुरेंद्र की मृत्यु होने के कारण गवाही नहीं हो सकी। इसमें विशेष अनुमति लेकर उनके भाई राजेंद्र राय की गवाही कराई गई।
