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राशि दोगुनी करने का लालच देकर धोखाधड़ी की

सागर। चिटफंड मामले में दोगुनी राशि करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने के प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी महेन्द्र सिंह, अनिलावा देव को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।मामले में अब भी दो आरोपी फरार हैं। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने की। अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीतल फैक्ट्री लहदरा नाका भोपाल रोड सागर निवासी फरियादी रामकिशन रजक ने 26 नवंबर 2016 को सिविल लाइन में आरोपी अनिलावा देव, पिंटू चौधरी, जितेन्द्र नामदेव, डॉक्टर महेन्द्र सिंह के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था।

जिसमें बताया कि अनिलावा देव स्वभूमि का ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड का चेयरमैन है। पिंटू चौधरी उक्त कंपनी का डायरेक्टर, जितेन्द्र नामदेव कंपनी का ब्रांच मैनेजर और महेन्द्र सिंह ठाकुर एजेंट की हैसियत से कार्यरत है। कंपनी का स्थानीय कार्यालय सिविल लाइन ओमरे बिल्डिंग संगम होटल के सामने खोला गया था। जितेन्द्र और महेन्द्र सिंह ने कहा था कि कंपनी में अच्छा फायदा है। पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। दोगुनी राशि का लालच देकर 17 फरवरी 2012 को 1 लाख रुपए और 17 अप्रैल 2012 को दोबारा एक लाख रुपए आरोपियों को दिए थे। एक लाख रुपए की राशि 17 अगस्त 2016 को परिपक्क होकर दोगुनी होनी थी। शेष एक लाख रुपए पांच गुनी होकर 17 अप्रैल 2022 को मिलनी थी। उक्त दोनों आरोपियों से आवेदन ने राशि की मांग की तो वह आनाकानी करने लगे।

कंपनी का कार्यालय बंद कर भागे थे आरोपी

कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि कार्यालय बंद हो चुका है। आरोपियों ने लालच देकर अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महेंद्र सिंह और अनिलावा देव को सजा सुनाई है।

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