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विशेष अदालत का फैसला : दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर।  एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशिभूषण शर्मा की अदालत ने नशीली दवाओं के सौदागरों नीरज, राजू व शहनवाज को पंद्रह-पंद्रह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियाेजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 28 जुलाई, 2023 को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने गोपालबाग तलैया के पास दबिश दी थी। जहां से पुलिस ने घमापुर लालमाटी निवासी 20 वर्षीय राजू को हिरासत में लिया था। जिसके पास से मिले थैले से पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाईया व इंजेक्शन बरामद किये थे। पूछताछ में आरोपित ने बताया था कि नीरज उक्त इंजेक्शन उसने बेचने के लिये देता है, जिसके एवज में उसे हर माह 30 हजार रुपये का भुगतान होता है। जिसके बाद पुलिस ने योजनाबद्व तरीके से दुकान में दबिश देकर हिरासत में लिया था। इसी तरह हनुमानताल पठानी मोहल्ला निवासी शाहनवाज खान को भी हिरासत में लिया गया था। आरोपित नीरज की निशानदेही पर पुलिस ने उसके आनंद नगर स्थित गोदाम में दबिश दी। जहां आरोपित ने किराये के मकान को अपना गोदाम बना रखा था। जहां से हजारों की तादाद में नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। पुलिस ने तीनों आरोपितों के पास बड़ी तादाद में पकवैल, ब्यूपिन, ब्यूप्रेनोफिन नामक नशीले इंजेक्शनों का जखीरा बरामद करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की थी। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने तीनों आरोपितों को उक्त सजा सुनाई।

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