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जबलपुर। माढ़ोताल थाना अतंर्गत करमेता में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है| बताया गया है कि नवविवाहिता के ससुराल वालें उससे मायके में 20 लाख रुपए और कार लाने की मांग करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके पिता के साथ मारपीट भी की|
माढ़ोताल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार करमेता निवासी 20 वर्षीय श्रीमति सोनाली शांडिल्य ने माढ़ोताल में एक लिखित शिकायत की, कि उसकी शादी 11 मार्च 2024 को शुभम शांडिल्य से हुयी थी| शादी में उसके माता पिता ने गृहस्थी का सामान, गहने तथा 3 लाख रूपये नगद ससुराल वालों को दिये थे शादी के बाद से पति शुभम और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया था| उसकी शादी के बाद से ससुराल वाले घर में सास, ससुर, देवर, जेठ जेठानी एवं मामी सास का लड़का करन सिंगारे उसे परेशान करने लगे| पति माता पिता से बात करने तथा मायके जाने से मना करते थे। ससुर हेमंत शांडिल्य उसके माता पिता और उसे गालियां देते है और देवर करन सिंगारे उसके ऊपर दिन भर नजर रखता था| ससुराल वाले मायके से कम दहेज मिलने का कहते हुए मायके से 20 लाख और फॉरच्युनर कार की मांग करते उसे प्रताड़ित करते| यह बाते उसने अपने मायके में बताई तो गत 7 अगस्त 2024 को उसके माता पिता उसकी ससुराल आये तो पूरे ससुराल वालों ने उसके माता पिता के साथ गाली गलौज किये और जेठ सुनील शांडिल्य ने उसके पिता के साथ मारपीट कर माता पिता और सोनाली को घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके माता पिता 29 नवंबर 2024 धनतेरस के दिन उसे लेकर ससुराल छोड़ने आये तो ससुराल वालों ने और पति ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मायके से रूपये और कार लेकर आने का कहते हुए देवर अनिल ने गेट में ताला लगा दिया और धमकी दी कि शादी में मिला सामान वापस नहीं करेंगे।
लिखित शिकायत पर पति शुभम, सास पुष्पा शांडिल्य, ससुर हेमंत शांडिल्य, जेठ सुनील शांडिल्य, जेठानी रोशनी शांडिल्य, देवर अनिल शांडिल्य, करन सिंगोरे के विरूद्ध धारा 85, 316, 296, 115(2) 351(2) ,3(5) बीएनएस तथा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है|

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